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पुल बनाने के लिए प्रशासन ने 27 मकानों पर चलवाया बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने जमीन अधिग्रहण पर उठाए सवाल

इस जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर स्थानीय लोगों और अतिक्रमण विरोधी अभियान में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस बल की मौजूदगी में मीठापुर फ्लाईओवर के पुनपुन लेग के निर्माण के लिए प्लॉट संख्या 125 पर कम से कम 27 घरों को तोड़ा गया। बता दें कि इस आरओबी के बनने से यह मीठापुर पुल और मीठापुर-महुआली एलिवेटेड रोड वाया सिपारा के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। यह रेल ओवरब्रिज पटना गया रेल लाइन के समानांतर से गुजरेगा।

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के इंजीनियरों की टीम भूमि अधिग्रहण कार्यालय और सदर अंचल के अमीन ने जमीन नापने के अलावा जिस क्षेत्र में मकान तोड़े जाने थे, उस क्षेत्र में लाल निशान बना दिया था। फ्लाईओवर के पुनपुन लेग का निर्माण अभी तक लगभग 800 मीटर की दूरी पर अवरोधों के कारण पूरा नहीं हुआ है, जहां शनिवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था।

जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मीठापुर टू पुनपुन लेन के बीच प्रस्तावित फ्लाईओवर के लिए 27 भू-धारियों की 77 डिसमिल जमीन अर्जित की गई थी। 21.72 करोड़ रुपये भुगतान लेने के लिए भू- धारियों को तीन बार नोटिस दी गई। पहली नोटिस 4 अगस्त को दी गई थी। दूसरी नोटिस 24 नवंबर को और तीसरी और आखरी नोटिस 17 दिसंबर 2021 को दी गई थी। कुछ भूधारियों ने नोटिस नहीं नहीं लिया। तो कुछ ने नोटिस लेने के बाद भी मुआवजा भुगतान के लिए बैंक खाता और अन्य कागजात नहीं दिया।

जिसके बाद लोक उपयोगी परियोजना का निर्माण कार्य शनिवार से शुरू कर दिया गया और अतिक्रमण हटाने का कार्य आरंभ हुआ। कार्यस्थल पर मुआवजा भुगतान के लिए शिविर लगाकर 10 लोगों से आवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदकों को तीन दिनों में मुआवजा भुगतान कर दिया जाएगा। बताया गया कि इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही साल 2007-08 में शुरू की गई थी। साल 2012-13 में भू-अर्जन शुरू हुआ। बाद में यह रद्द भी हो गया था। वर्तमान में नए सिरे से इस भूअर्जन की कार्यवाही शुरू की गयी है।

जब जिला प्रशासन और पटना नगर निगम की संयुक्त टीम जेसीबी और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासन को देख कर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। बाद में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गयी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुक्रवार शाम को उन्हें जिला प्रशासन की ओर से नोटिस मिला और मकान खाली करने को कहा गया।

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